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छत्तीसगढ़सक्ती

राखड़ से तालाब पाटने वाले सरपंच को नोटिस जारी कर मांगा जवाब, जवाब नही मिलने पर पद से पृथक करने की हो सकती है कार्यवाही,,

सक्ती,,, सक्ती के ग्राम देवरमाल में शासकीय योजना के तहत निर्मित तालाब को फ्लाई एस राखड़ से पाटने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सक्ती द्वारा सरपंच देवरमाल नर्मदा बाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जारी नोटिस में लेख किया गया है कि ग्राम देवरमाल, तहसील सक्ती जिला सक्ती में स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 09 में से रकबा लगभग 1.00 एकड पर शासकीय योजना के तहत् तालाब निर्मित की गई थी। जिसे आपके द्वारा फ्लाई एस राखड़ से पाट दिया गया है।

        जारी नोटिस में लेख किया गया है कि कारण बतावे कि क्यो न आपको पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत् ग्राम पंचायत देवरमाल के सरपंच पद से पृथक करते हुए आगामी छः वर्ष के लिए पंचायत चुनाव से अयोग्य घोषित कर दिया जावे। उन्हें अपना जवाब दिनांक 22.05.2024 को स्वयं उपस्थित होकर पेश करने के निर्देश दिए गए है। अनुपस्थित रहने पर उनके विरुध्द एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

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