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कलेक्टर की रडार में भूमाफिया,अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्यवाही शुरू, जमीन हुई राजसात,एक लाख का जुर्माना भी,पटवारी पर भी गिरी गाज,

सक्ती,,,सक्ती में अवैध प्लाटिंग के कारोबार पर लगाम लगाने कलेक्टर ने कार्यवाही शुरू कर दी है पहली ही बड़ी कार्यवाही कर कलेक्टर ने भू माफियाओं और अवैध प्लाटिंग के धंधे कर रहे कारोबारियों में हड़कंप मचा दिया है,कलेक्टर ने सक्ती से लगे गांव नंदौरखुर्द में अवैध प्लाटिंग का कारोबार कर रहे मनीष अग्रवाल पर एक लाख का जुर्माना लगाया है साथ ही जिस भूमि पर प्लाटिंग की जा रही थी उसे राजसात कर छत्तीसगढ़ शासन के नाम दर्ज करने के निर्देश दिए है साथ ही पूरे मामले में पटवारी को भी दोषी पाते हुए उसपर 10 हजार का जुर्माना लगाते हुए आगे की कार्यवाही की जा रही है,

 

सक्ती एसडीएम केएस पैकरा ने बताया की कलेक्टर के निर्देशन में पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 61 घ, च एवं छ के तहत दोषी पटवारी कुंजन राम देवांगन को दस हजार रुपए का अर्थदण्ड तथा अनावेदक मनीष कुमार अग्रवाल पिता अशोक कुमार अग्रवाल निवासी सक्ती तहसील सक्ती को एक लाख रुपए अर्थदण्ड आरोपित कर वाद भूमि खसरा नं. 2149/2 रकबा 0. 048 हेक्ट, 2149/17 रकबा 0.057 हेक्ट, 2149/18 रकबा 0.061 हेक्ट, 2149/20 रकबा 0.057 हेक्ट, 2149/11 रकबा 0.405 हेक्टेयर को राजसात कर शासन मद में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

एसडीएम ने बताया की सक्ती निवासी मनीष कुमार अग्रवाल पिता अशोक कुमार अग्रवाल द्वारा ग्राम नन्दौरखुर्द में स्थित भूमि खसरा नंबर 2149/2 भूमि को छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत बिना व्यपवर्तन कराए अवैध प्लाटिंग कर कृषि भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में विक्रय कर छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 का उल्लंघन तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 61 घ का उल्लंघन कर अपराध किया गया है।उक्त वाद भूमि में बिना व्यपवर्तन या लायसेंस के किये जा रहे अवैध कालोनी विकास में हल्का पटवारी के द्वारा अवैध कालोनी निर्माण के अपराध का दुष्प्रेरण किया गया है। हल्का पटवारी कुंजन राम देवांगन के सहयोग से अनावेदकगण के द्वारा बिना व्यपवर्तन एवं बिना लायसेंस के अवैध कालोनी निर्माण के उ‌द्देश्य से वाद भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में विक्रय किया गया है। इस प्रकार पटवारी कुंजन राम देवांगन एवं अनावेदक मनीष अग्रवाल के द्वारा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 172 एवं पंचायत राज अधिनियम की धारा 61 का उल्लंघन कर गंभीर अपराध किया गया है। जिसके तहत उक्त आदेश पारित किया गया है।

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